Old Pension Scheme Latest News 2025: कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, बेसिक का 50% और पेंशन के साथ DA भी मिलेगा, पढ़े पूरी खबर

Old Pension Scheme Latest News 2025: पुरानी पेंशन योजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है! राज्य कर्मचारी जो लंबे समय से पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे! उसे सरकार ने मंजूरी दे दी है! राज्य प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया है!

कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश के ये कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आते थे, और इनकी नौकरी की पोस्टिंग पिछली पेंशन की समाप्ति से पहले प्रकाशित हुई थी! और इसी Notification के कारण इनकी भर्ती हुई! जबकि ये 1 अप्रैल 2005 के बाद join थे! ये कर्मचारी पुरानी पेंशन के पात्र होंगे!

अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार में भी काम करते हैं तो ये Article आपके लिए बहुत सार्थक होगी! क्योंकि पिछली  Salary या बहाल पेंशन का 50% सरकार द्वारा दिया जाएगा! चलिए इस बारे में और विस्तार से जानते हैं।

Old Pension बहाली को लेकर शुरू हुई मांग

हम आपको उन कर्मचारियों के बारे में बताना चाहते हैं जिनकी नौकरी की पोस्टिंग 28 मार्च 2005 को प्रकाशित हुई थी, जिस दिन NPS पेंशन की घोषणा की गई थी! साथ ही, उनकी नियुक्ति उस Notification के आधार पर 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद पूरी हुई थी!

सरकार को इन कर्मचारियों को पिछली पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे थे! इस वजह से, केंद्र सरकार ने 30 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया गया, जिनके भर्ती विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले प्रकाशित हुए थे! इसलिए, भले ही वे बाद में शामिल हुए हों! केंद्र सरकार ने उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया है!

OPS Pension Fund के थे ये नियम

अभी के नियमों के अनुसार, यह प्रावधान 28 मार्च, 2005 तक उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग में लागू थी! ये वे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पेंशन योजना लागू है!

इनमें राज्य सरकार के लिए काम करने वाले लोग, इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्वतंत्र संगठन और राज्य सरकार से वित्त पोषण पाने वाले सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक प्रतिष्ठान शामिल हैं! इस प्रकार, एनपीएस 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद नियुक्त किए गए नए कर्मचारियों को कवर करेगा!

Old Pension Scheme का किन्हें मिलेगा लाभ

पुरानी पेंशन बहाली पर न्यायालय के निर्णय तथा केन्द्र सरकार के 30 मार्च 2023 के आदेश के अनुपालन में अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित सभी भर्ती विज्ञापनों तथा उन विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त किये गये लोगों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा।

सरकारी व परिषदीय विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एवं राज्य के धन से वित्तपोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को इस मामले में पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।

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