Samvida Karmi News 2024: नवरात्रि पर सरकार देगी कर्मचारियों को तोहफा – संविदा कर्मीयो को परमानेंट करने का आया आदेश

Samvida Karmi News: अगले महीने 3 अक्टूबर से नवरात्रि का पावन महोत्सव शुरू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले सरकार ने ऐलान किया है कि वह संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को परमानेंट करेगी। जिससे कर्मचारियों में खुशी देखने को मिल रही है। सरकार ने  राज्य के 4,669 सविंदा कर्मियो को परमानेंट करने का फैसला किया है।

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Samvida Karmi Permanent News: असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि इस फैसले से शिक्षकों के सेवाओं की  स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा है। यह कदम शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थाई नियुक्ति से न सिर्फ शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिलेगा।

4,669 संविदा कर्मियों को होगा इस आदेश से फायदा

असम सरकार ने यह फैसला किया है कि जो शिक्षक 14 साल से अधिक समय से अस्थाई रूप से नौकरी कर रहे हैं उनको अब परमानेंट कर दिया जाएगा। दरअसल 2010 में कांग्रेस सरकार ने हाई स्कूलों में अंग्रेजी ,गणित और सामाजिक विज्ञान को पढाने के लिए 8000 शिक्षकों की अस्थाई रूप से नियुक्ति की थी। जिनमें से कुछ शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। बाकी के 4,669 संविदा कर्मियों को सरकार परमानेंट कर रही है। सरकार के इस फैसले से हजारों शिक्षकों को उम्र भर की नौकरी की खुशियां मिल गई है

कितनी मिलती है इन संविदा कर्मियों को सैलरी

शुरुआत की बात की जाए तो इन शिक्षकों को 8,000 रुपए सैलरी दी जाती थी । उसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपए और फिर 20,000 रुपए प्रति माह कर दी गई थी। 2021 में बीजेपी सरकार ने इन अस्थाई शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष तक बढ़ा दी थी। और इन्हें परमानेंट शिक्षकों की तरह ही कई सुविधाएं दी जाने लगी थी।

संविदा कर्मचारियों की कुछ महत्वपूर्ण details:

  • संविदा कर्मचारियों को सरकार किसी खास  अवधि के लिए या परियोजना के लिए नियुक्त करती है।
  • संविदा पर 1 साल या 3 साल के लिए नियुक्ति मिल सकती है बाद में उसे बढ़ाया भी जा सकता है।
  • संविदा कर्मियों को स्वतंत्र ठेकेदार, फिलांसर  अनुबंध कर्मचारी  भी कहा जा सकता है।
  • संविदा कर्मचारियों को एक निश्चित शुल्क दिया जाता है।
  • संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर्मचारियों की तरह सुविधा नहीं दी जाती।

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